पति पत्नी होम लोन पर कैसे पा सकते हैं 4 लाख तक की टैक्स छूट?

होम लोन लेते हैं अगर पति-पत्नी घर के सह-मालिक हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों अपने हिस्से के होम लोन ब्याज पर अलग-अलग ₹2-लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं और पात्रता पूरी होने पर कुल ₹4-लाख तक की ब्याज कटौती मिल सकती है। होम लोन के मूलधन पर सेक्शन-80C के तहत भी लाभ मिल सकता है।

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