पत्नी के अफेयर के चलते टूटा घर, अब रिश्तेदारों और दोस्त को देना होगा ₹15 लाख का मुआवज़ा

केरल की पथानामथिट्टा फैमिली कोर्ट ने एक महिला के रिश्तेदारों-दोस्त को आदेश दिया है कि वे महिला के पूर्व-पति को मानसिक उत्पीड़न, धोखाधड़ी और वैवाहिक जीवन बर्बाद करने के मुआवज़े के तौर पर ₹15 लाख दें। कोर्ट में साबित हुआ था कि महिला का शादी के बाद भी दूसरे शख्स से अफेयर जारी था और परिवार-दोस्त ने उसका साथ दिया।

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