पति की मौत के बाद वह सदमे में है: महिला को 27 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को 27 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति देकर कहा है कि वह पति की मौत के बाद से सदमे में है। कोर्ट ने कहा, "प्रेग्नेंसी रखने की अनुमति देने से उसकी मानसिक स्थिरता बिगड़ सकती है क्योंकि उसमें खुदकुशी की प्रवृत्ति दिख रही है।" कोर्ट के मुताबिक, इसे मिसाल की तरह न लिया जाए।

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