'पीएम केयर्स फंड' सरकारी कोष नहीं है, आरटीआई इस पर लागू नहीं होता: दिल्ली एचसी से केंद्र
'पीएम केयर्स फंड' को आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र ने कहा है कि यह फंड एक सरकारी कोष नहीं है। पीएमओ के मुताबिक, इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के चलते यह भारत के संविधान के दायरे में नहीं आता है इसलिए आरटीआई अधिनियम इस पर लागू नहीं होता।