बिना PAN के लेनदेन पर भी होगी टैक्स विभाग की नज़र, CBDT का नया नियम लागू

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बिना PAN कार्ड के किए जाने वाले उच्च-मूल्य लेनदेन के लिए नया रिपोर्टिंग नियम लागू किया है। अब PAN न होने पर दिया जाने वाला फॉर्म 97 (डिक्लेरेशन) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा फॉर्म 98 के ज़रिए सीधे आयकर विभाग को भेजा जाएगा। यह पारदर्शी प्रक्रिया 15 सितंबर से प्रभावी हो चुकी है।

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