बिना सेक्स 84 दिन तक साथ रहा कपल, शादी के 5 महीने में मांगा तलाक, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने हिन्दू विवाह अधिनियम में फेरबदल करते हुए शादी को एक साल होने से पहले ही एक कपल को आपसी सहमति से तलाक लेने की मंज़ूरी दी है। शादी के बाद कपल 84 दिन साथ रहा था लेकिन पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और याचिका दायर की।