बॉम्बे HC ने अविवाहिता को 21 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 23-वर्षीय अविवाहित महिला को 21-हफ्ते की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून की व्याख्या केवल शादीशुदा महिलाओं तक सीमित रखी जाए तो यह अविवाहित महिलाओं के प्रति 'भेदभावपूर्ण' होगा। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पास बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है।

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