बालिग बेटी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'हेबियस कॉर्पस' याचिका खारिज करते हुए कहा कि माता-पिता बालिग बेटी को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी याचिकाओं का सहारा नहीं ले सकते। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कलावती देवी की याचिका खारिज कर यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता की बेटी ने कहा कि वह मां के साथ नहीं रहना चाहती।