बिहार में सपेरे को मिली 10 साल की सज़ा, 13 साल पहले उसके सांप के काटने से हुई थी युवक की मौत

भागलपुर (बिहार) के कोर्ट ने एक सपेरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे 10 साल जेल की सज़ा सुनाई है और ₹1000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल, वर्ष 2011 में सपेरे ने खेल दिखाते वक्त एक युवक के गले में सांप लपेट दिया था और तभी सांप ने युवक को डंस लिया जिससे उसकी मौत हो गई।

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