मंदिर की संपत्ति देवता की होती है, सरकार उसकी मालिक नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मंदिर की ज़मीन को राज्य सरकार को देने संबंधी 'गिफ्ट डीड' को अमान्य घोषित करते हुए कहा है कि मंदिर की संपत्ति देवता की है और इसे सरकार का नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि देवता को दान में समर्पित संपत्ति दानदाता/पुजारी/ट्रस्टी/राज्य की नहीं रहती, बल्कि देवता में निहित हो जाती है।

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