मर्ज़ी से गई नाबालिग लड़की तो भगा ले जाना नहीं कह सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कह सकते कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है। कोर्ट ने यह आदेश एक 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दिया है।

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