महिलाओं को गलत तरीके से घूरना सेक्स की डिमांड करना नहीं है: हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को अनुचित तरीके से देखना यौन संबंध बनाने की मांग के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए की। महिला ने पहले आरोपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन बाद में अधिकांश आरोपों से इनकार कर दिया था।