यह कैसा अत्याचार है?: 2022 में लोगों को खंभे से बांधकर पीटे जाने पर गुजरात पुलिस से एससी

खेड़ा (गुजरात) में 2022 में मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से खंभे से बांधकर पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों की 14 दिन की जेल की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों से पूछा, "यह किस तरह का अत्याचार है? क्या कानून के तहत आपके पास लोगों को खंभे से बांधकर पीटने का अधिकार है?"

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