रिफंड पाने के लिए ITR में फर्ज़ी दावे करने से बचें करदाता: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्ज़ी दावे न करें और अपनी कमाई को कम कर न दिखाएं। आयकर विभाग के मुताबिक, बढ़ा-चढ़ाकर और फर्ज़ी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

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