रेप केस में 4 दिन में सुनवाई पूरी कर सज़ा-ए-मौत सुनाने वाले बिहार के जज का निलंबन हुआ रद्द

पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर एडीजे शशिकांत राय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही रद्द करते हुए निलंबन का आदेश वापस ले लिया है। राय ने एससी में याचिका में दावा किया था कि उन्होंने पॉक्सो मामले में एक दिन में सुनवाई पूरी कर उम्रकैद और रेप के अन्य केस में 4-दिन में ट्रायल पूरा कर सज़ा-ए-मौत सुनाई थी।

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