लिव-इन में रह रहे कपल्स पर भी लागू है यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लिव-इन में रह रहे कपल्स पर भी उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 लागू होता है। कोर्ट ने एक हिंदू-मुस्लिम जोड़े (याचिकाकर्ताओं) को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत धर्मांतरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।