विदेश जाने के बाद आपके PPF अकाउंट का क्या होगा?

अगर PPF अकाउंट भारत में रहते हुए खुलवाया गया था तो विदेश जाने/NRI बनने के बाद अकाउंट परिपक्वता तक जारी रह सकता है। NRI बनने के बाद PPF अकाउंट को चालू रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम-से-कम ₹500 जमा करना अनिवार्य है। अकाउंट की अवधि पूरी होने के बाद जमा रकम NRO अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।

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