विरासत में मिली संपत्ति पर लगे 55% टैक्स? जानिए क्या है 'इन्हेरिर्टेंस टैक्स'

हॉटमेल के सह-संस्थापक सबीर भाटिया ने भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 55% 'इन्हेरिर्टेंस टैक्स' (विरासत कर) लागू करने की सलाह दी है। यह टैक्स किसी की मौत के बाद उसकी संपत्ति/पैसे/जायदाद को वारिसों या बच्चों के नाम ट्रांसफर करने पर लगाया जाता है। इसके तहत उत्तराधिकारी को कुल संपत्ति का एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता है।

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