वकील साब ने की 'भारी मिस्टेक', हाईकोर्ट बोला- 'दो पत्नियां नहीं होने का सबूत दिखाइए'

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जज का आवेदन रद्द होने के खिलाफ एक वकील की याचिका खारिज कर दी है जिसने हरियाणा के आवेदन में गलती से 1 से अधिक पत्नियां होने की घोषणा की थी। कोर्ट ने कहा, "दो पत्नियां नहीं होने का सबूत दिखाइए।" याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने एक ही पत्नी का नाम आवेदन में लिखा था।

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