शिक्षा के अधिकार में स्कूल चुनने का अधिकार शामिल नहीं है: दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार (RTE) में उसके लिए किसी खास स्कूल का चयन करने का अधिकार शामिल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने बच्चे को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में एक विशेष निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग वाली याचिका पर यह टिप्पणी की।

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