शख्स ने 14 साल लंबी लड़ाई जीती, पंक्चर हुई BMW के लिए मिला ₹70 लाख का इंश्योरेंस क्लेम

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक शख्स को उसकी BMW के लिए ₹70 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कार 2012 में टायर पंचर होने के बाद आग लगने से नष्ट हुई थी। कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम-खारिज किया था कि गाड़ी को रातभर बिना किसी की देखरेख के छोड़ दिया गया था।

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