सरकार ने 'पनीर' के रूप में एनालॉग प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर जारी की अधिसूचना
एफएसएसएआई ने 'पनीर' नाम से एनालॉग प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव जारी किया है। आदेश के अनुसार, 'एनालॉग इन डेयरी कॉन्टेक्स्ट' श्रेणी में लाइसेंस वाले या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और मार्केटिंग में 'पनीर' शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे उत्पाद दूध से नहीं, बल्कि वनस्पति घी, स्टार्च और इमल्सीफायर से बनाए जाते हैं।