सरकार ने बताया फ्लाइट में तेज़ आवाज़ में गाना सुनने वालों के लिए क्या कहता है नियम

फ्लाइट में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाने के सवाल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया है कि DGCA ऐसे यात्रियों के खिलाफ सिविल एविएशन रिक्वॉयरमेंट्स (CAR) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। बकौल मोहोल, एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 22 के तहत एयरलाइन किसी यात्री को ले जाने या उतारने से मना कर सकती है।

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