हिरासत के समय पर SC का बड़ा फैसला, कहा- '24 घंटे की गिनती उसी समय से शुरू होगी, जब पकड़ा गया'
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'गिरफ्तारी' और 'हिरासत' के बीच कृत्रिम अंतर को खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24-घंटे की समय-सीमा उसकी हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी न कि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। बकौल कोर्ट, थोड़े समय के लिए हिरासत में रखना गिरफ्तारी नहीं माना जाएगा।