केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अब निजी क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेगा। आरबीआई ने इसके लिए सीवीसी को मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी आम जनता के लिए सेवाएं देते हैं इसलिए वे भ्रष्टाचार-रोधक कानून के तहत आते हैं।