दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप के ज़रिए कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला और उबर द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही छूट पर मंगलवार को कहा, ''उपभोक्ता राजा है। हम नहीं कह सकते कि ग्राहकों को छूट न दी जाए।'' दरअसल, टैक्सी एसोसिएशन का आरोप है कि ओला और उबर सरकार द्वारा निर्धारित दरों का पालन नहीं कर रही हैं।