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सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए गैर-इरादतन हत्या के मामले में सिद्धू
short by आशुतोष कुमार पाण्डेय / on Tuesday, 15 May, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 साल पुराने रोड रेज मामले में पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को गैर-इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, सिद्धू को आईपीसी की धारा-323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) का दोषी मानते हुए उन पर ₹1,000 का जुर्माना लगा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन वर्ष की सज़ा सुनाई थी।
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