आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल ने सेना के एक अफसर एस.एस. चौहान का 26 साल पुराना कोर्ट मार्शल रद्द करते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की प्रमोशनल सुविधाएं देने को कहा है। रक्षा मंत्रालय पर ₹5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, 1991 में चौहान का कोर्ट मार्शल हुआ था और उन्हें मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया था।