पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अज़ान बेशक इस्लाम का अहम हिस्सा है लेकिन इसे लाउडस्पीकर के ज़रिए बजाना ज़रूरी नहीं। गायक सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 'गुंडागर्दी' शब्द का इस्तेमाल अज़ान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर और एम्प्लीफायर के लिए किया था।