सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर से दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर 700-1300 रुपए तक का ग्रीन टैक्स लगाने को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, ये टैक्स प्रयोग के तौर पर 4 महीने के लिए लागू होगा लेकिन बस, एंबुलेंस, तेल के टैंकर और जरूरी खाद्य सामान ले जाने वाली गाड़ियों को इस टैक्स से अलग रखा गया है।