केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि धार्मिक आधार पर पशुओं की बलि को कानूनी इजाज़त मिली हुई है और जल्लीकट्टू का आयोजन करने में कुछ गलत नहीं है। दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जल्लीकट्टू पर लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उसकी संवैधानिकता की जांच की बात कही थी।