सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मेघालय की जिस खदान में 15 मज़दूर फंसे हैं, वह अवैध है जिसका ब्लू प्रिंट भी उपलब्ध नहीं है। बकौल मेहता, खदान के पास नदी बह रही है जिसके चलते बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट ने सरकार से 7 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।