वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन, प्लैटफॉर्म और रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर 5% दर से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगाया जाएगा। मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे बोर्ड को 31 मार्च को पत्र भेजा था जिससे किसी भी तरह का संदेह दूर किया जा सके।