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संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उप-राष्ट्रपति
short by चन्द्रकान्त शर्मा / on Friday, 11 August, 2017
भारत का उप-राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना ज़रूरी है जिसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। गौरतलब है कि उप-राष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है।