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समलैंगिकता से संबंधित आईपीसी की धारा 377 के किस हिस्से को किया गया अपराधमुक्त?
short by सुधीर झा / on Thursday, 6 September, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्सों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने समलैंगिकों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को अपराधमुक्त कर दिया है। हालांकि, असहमति और बच्चों व पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंधों को अब भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
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