43 साल बाद गैंगरेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया फैसला, 3 आरोपी बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1983 के फतेहपुर गैंगरेप मामले में सिराजुल, छोटेलाल और फक्कू की दोषसिद्धि रद्द कर दी है। जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने FIR दर्ज कराने में देरी, पीड़िताओं के बयानों में गंभीर विरोधाभास और साक्ष्यों की अपर्याप्तता को आधार बनाया है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने 1985 में आरोपियों को दोषी ठहराया था।

Load More