कर्मचारियों की मौत या दिव्यांगता पर NPS से OPS में शिफ्ट होना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मौत/दिव्यांगता के मामलों में NPS से OPS में शिफ्ट की प्रक्रिया आसान की है। नई SOP के तहत प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशनर को नया नियमित PPO जारी किया जाएगा। इसके बाद पुराने प्रोविजनल PPO को बैंक में जमा करना होगा जिसे बैंक संबंधित अधिकारियों को भेजेगा। नई SOP सितंबर-2025 के पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेगी।