'आप चपरासी हों या चीफ सेक्रेटरी, हमें मतलब नहीं', SC ने पूर्व जज को ही दे दिया झटका

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ज़िला जज की जल्द सुनवाई की मांग खारिज करते हुए कहा है, “चाहे वह (याचिकाकर्ता) बस का चपरासी हो या...राज्य का प्रधान सचिव...इससे अदालत को फर्क नहीं पड़ता...सभी को न्याय पाने का समान अधिकार है।” बकौल कोर्ट, सिर्फ पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के आधार पर उनकी याचिका पर सामान्य क्रम से हटकर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

Load More