SC ने आपराधिक आरोपों वाले मंत्रियों पर गाइडलाइन मांगने वाली PIL खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाने पर गाइडलाइंस की मांग वाली PIL खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मंत्री बनाने या महत्वपूर्ण कैबिनेट विभाग सौंपने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि यह विवेकाधिकार प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री का है।