दो वोटर कार्ड रखने पर हो सकती है सज़ा, जानें कैसे करा सकते हैं बंद

भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत, दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रखना अपराध माना जाता है। बकौल रिपोर्ट्स, दो या अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने पर एक साल की सज़ा या भारी जुर्माना और दोनों चीज़ें लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर आईडी को बंद करने का विकल्प मिलता है।

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