महाराष्ट्र में धार्मिक जुलूसों में पटाखे-लेजर लाइट पर रोक, मंडलों को करना होगा ₹1 लाख तक जमा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में धार्मिक जुलूसों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने और लेजर व तेज रोशनी वाली लाइटों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर भी नियंत्रण होगा। आयोजकों को डेसिबल मीटर लगाना और ₹1 लाख तक सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। उल्लंघन पर राशि जब्त की जा सकेगी।

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