बच्ची को जबरन चूमना लाड़ नहीं, यौन हमला: कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई 5 साल की सजा
मुंबई की विशेष POCSO अदालत ने 4 साल की बच्ची को जबरन चूमने और काटने के दोषी 50 वर्षीय ठेकेदार को 5 साल कठोर कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा, बच्चे को जबरन चूमना स्नेह नहीं, यौन उत्पीड़न है। आरोपी बच्ची का अजनबी है और घटना के बाद से (3 मार्च 2025) हिरासत में है।