यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत दिल्ली HC ने की खारिज़
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की SC-ST ऐक्ट मामले में अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और इस ऐक्ट के तहत अग्रिम ज़मानत पर रोक है। भारती पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने भी ज़मानत याचिका खारिज़ कर दी थी।