राज्यसभा में पेश हुआ ऐंटी-पेपर लीक बिल

राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया गया। लोकसभा से पहले ही पास हो चुके इस बिल में संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वालों के लिए 10-साल तक की जेल और ₹10-करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसका मकसद भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक पर सख्त रोक लगाना है।

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