राजपाल यादव को मिली राहत, ₹1.5 करोड़ जमा करने पर हाईकोर्ट ने सज़ा पर लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सज़ा पर 18 मार्च तक अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ₹1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद राजपाल यादव को राहत दी है। गौरतलब है, राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए ज़मानत मांगी थी।

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