शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि DSSSB शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा और पुरुष-महिला पदों के अलग वर्गीकरण का कानूनी आधार क्या है। कोर्ट ने 15 दिन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने यह सुनवाई की।

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