अगर आपने शेयर बाज़ार में निवेश किया है या कोई प्रॉपर्टी बेची है और उसमें नुकसान हुआ है (कैपिटल लॉस) तो आईटीआर भरकर इस नुकसान को आगे के वर्षों में ले जा सकते हैं। इसके अलावा टीडीएस के रुपयों की वापसी पाने का एकमात्र रास्ता भी आईटीआर है। लोन, इनकम प्रूफ और वीज़ा प्राप्ति के लिए भी आईटीआर ज़रूरी है।