भारत द्वारा पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द किए जाने के बाद पुलिस लगातार पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जिन लोगों पर विदेशी नागरिक होने का शक है उन लोगों से भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर आधार-पैन कार्ड या राशन कार्ड को नहीं बल्कि केवल वोटर आईडी या पासपोर्ट को ही स्वीकार किया जाएगा।