सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फाइल किए गए आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए और समय दिया है। सर्कुलर में निर्देश दिया गया कि ऐसे आईटीआर जिन्हें गलती से अमान्य कर दिया गया था, उन्हें अब प्रोसेस किया जा सकेगा। इन रिटर्न की जानकारी टैक्सपेयर्स को 31-मार्च 2026 तक भेजी जाएंगी।