मंदसौर (एमपी) में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर महिला संग संबंध बनाने के आरोपी नेता मनोहर धाकड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा-296, धारा-285 और धारा-3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा-296 के तहत 3 महीने तक की जेल या ₹1000 तक जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। वहीं, धारा-285 के तहत दोषी के खिलाफ ₹5000 तक जुर्माने का प्रावधान है।